एस एच अजहर थाना बचेली को प्रार्थी ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिग बेटी उम्र 16 वर्ष 03 माह है दिनांक 06.02.2024 को सुबह करीबन 7.30 बजे स्कूल जाने के लिये घर से निकली थी जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फूसलाकर भगाकर ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना बचेली में अप0क्र0 07/2024 धारा 363 भादवि0 पंजीबद्ध कर विवे0 मे लिया गया। महिला संबंधित अपराध होने से थाना प्रभारी द्वारा पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया गया जिस पर पुलिस अधीक्षक गौरव राय दंतेवाड़ा के दिशा-निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार बर्मन दंतेवाड़ा तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कपिल चंद्रा, किरन्दुल के मार्गदर्शन में प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पीड़िता की बरामदगी एवं अज्ञात आरोपी की गिरफ्तार कर त्वरित कार्यवाही करने दिशा-निर्देश दिया गया। निर्देशानुसार थाना प्रभारी बचेली निरीक्षक राकेश यादव के नेतृत्व में पीड़िता एवं अज्ञात आरोपी की पता तलाश की जा रही थी पता तलाश के दौरान अज्ञात व्यक्ति के मोबाईल नंबर ज्ञात होने तथा तकनीकी शाखा दंतेवाड़ा से प्राप्त लोकेशन के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर पता तलाश हेतु बचेली से टीम रवाना कर थाना बोरसद, जिला आनंद, राज्य गुजरात में दलसिंह राजपूत के कब्जे से पीड़िता को बरामद कर पीड़िता और आरोपी को साथ लेकर बचेली आये। पीड़िता के कथानुसार आरोपी दलसिंह राजपूत द्वारा पीड़िता को बहला फूसलाकर भगाकर शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक शोषण करना पाये जाने से प्रकरण में धारा 366, 376(2)(ढ) भादवि. एवं 04,06 पाक्सो एक्ट जोडी गई है। आरोपी दलसिंह राजपूत पिता सक्रिया उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम बिमफलिया पोस्ट पितोल, जिला झबुआ (म.प्र.) को दिनांक 23.02.2024 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में रखने माननीय न्यायालय प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बचेली निरीक्षक राकेश यादव के नेतृत्व में सउनि. ज्योति बंजारे, प्रधान आरक्षक वेदन सोरी, महिला प्रधान आरक्षक संतोषी ध्रुव, महिला आरक्षक. जया पाल, आरक्षक रामप्रसाद कश्यप, आरक्षक मनोज साहू एवं समस्त थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।








