रायपुर
छत्तीसगढ़ रियल इस्टेट एसोसिएशन रायपुर के प्रतिनिधि मंडल ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह से ज़मीन की गाईड लाईन पुनरीक्षण दिनांक तक पुरानी गाईड लाईन को दिनांक 31 मार्च 2026 तक यथावत् रखते हुए इस पर पुनः विचार कर जनहित में निर्णय लेने की मांग की गई है।
समस्त व्यापारियों ने गाईड लाईन दरों एवं उपबंधों के पुनरीक्षण संबंधी केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड के निर्णय जिसमें मुख्यतः नगरीय क्षेत्रों में 1400 वर्गमीटर तक भूखण्डों के इंक्रीमेंट आधार पर गणना के प्रावधान को समाप्त करते हुए पूर्व प्रचलित उपबंध अनुसार स्लैब दर से मूल्यांकन के प्रावधान को यथावत् लागू किए जाने के निर्णय का छत्तीसगढ रियल इस्टेट एसोसिएशन स्वागत करते हुए हम समस्त व्यापारी बन्धुगण वर्तमान में प्रचलित गाईड लाईन में शासन ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामों में जो असमान्य वृद्धि है, उसे दिनांक 31.03.2026 तक पूर्व गाईड-लाईन के आधार पर यथावत् रखा जावे. साथ ही साथ वर्तमान उपबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/मुख्य जिला मार्ग/प्रधानमंत्री ग्राम सड़क /मुख्यमंत्री ग्राम सड़क / लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़क, मुख्य मार्ग मानी जावेगी, का उल्लेख है, के स्थान पर वहाँ मुख्य मार्ग से अंदर स्थित सिंचित भूमि के मूल्य में अतिरिक्त 10% जोडकर, गणना की जावे, जैसा पूर्व उपबंध में था. साथ ही पंजीयन शुल्क 4% से घटाकर 0.8% किया जावे. कि, माननीय महोदय द्वारा जो व्यापारी बंधुओं के हितों को ध्यान में रखकर वर्तमान में जो निर्णय लिया गया है उसका हम स्वागत करते हुए डॉ से पुनः निवेदन करते हैं कि गाईड लाईन पुनरीक्षण दिनांक तक पुरानी गाईड लाईन को दिनांक 31 मार्च 2026 तक यथावत् रखा जावे, अन्यथा एक ही वित्तीय वर्ष में एक ही जमीन का मूल्य पृथक-पृथक निर्धारित होगा, जो अव्यवहारिक होगा.







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