0 डिजिटल डोर नंबर प्लेट में अपने दुकान का प्रचार करने स्टीकर लगाकर नुकसान पहुंचाया
0 प्रतिष्ठान के विरूद्ध एफआईआर करवाने एवं संपत्ति का विरूपण करने जुर्माना करने के निर्देश0
रायपुर – रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा नगर निगम जोन 10 के लेफ्टिनेंट अरविंद दीक्षित वार्ड क्रमांक 56 के क्षेत्र में बूढी माता मंदिर के पीछे पुराना राजेन्द्र नगर में जनसुविधा हेतु डिजिटल डोर नंबर प्लेट नागरिको के घरों में लगायी गयी थी। इन डिजिटल डोर नंबर प्लेट में 15 घरों के सामने लगी प्लेट पर अपनी दुकान का प्रचार करने हेतु ए.वी. फुड हाउस के प्रतिष्ठान में प्रचार विज्ञापन हेतु स्टीकर लगाकर डिजिटल डोर नंबर प्लेट को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया। इसकी जानकारी मिलते ही नगर निगम रायपुर के आयुक्त एवं रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के एमडी मयंक चतुर्वेदी ने अपर आयुक्त सुनील चंद्रवंषी, अरविंद शर्मा, जोन 10 जोन कमिष्नर दिनेश कोसरिया को संबंधित प्रतिष्ठान ए.वी. फुड हाउस को तत्काल सीलबंद करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये। साथ ही संबंधित प्रतिष्ठान के विरूद्ध नियमानुसार प्रक्रिया के तहत कानूनी कार्यवाही करने नामजद एफआईआर दर्ज करवाने एवं डिजिटल डोर नंबर प्लेट को स्टीकर लगाकर पहुंचाये गये नुकसान सहित संपत्ति का विरूपण करने के कारण संबंधित प्रतिष्ठान पर जुर्माना करने के निर्देष दिये।
नगर निगम आयुक्त एवं रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के एमडी श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देषानुसार आज नगर निगम अपर आयुक्त सुनील चंद्रवंषी, अरविंद शर्मा, जोन 10 जोन कमिष्नर दिनेश कोसरिया के नेतृत्व एवं जोन सहायक राजस्व अधिकारी विवेकानंद दुबे, सहायक अभियंता गुलाब कर्ष , उपअभियंता लोचन चैहान, जोन स्वास्थ्य अधिकारी खेमलाल देवांगन, सहायक राजस्व निरीक्षक रामकुमार औसर, कार्यसहायक श्री जितेन्द्र कौषिक, सुमीत गुजराल, डिजिटल डोर नंबर प्लेट सर्वेयर की टीम की उपस्थिति में पुराना राजेन्द्र नगर बुढी माता मंदिर के पीछे ए.वी. फुड हाउस के प्रतिष्ठान को तत्काल सील बंद करने की कडी कार्यवाही नगर निगम जोन 10 के राजस्व , नगर निवेष, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की है। आयुक्त के निर्देषानुसार नगर निगम जोन 10 द्वारा संबंधित ए.वी. फुड हाउस के प्रतिष्ठान के विरूद्ध नियमानुसार प्रक्रिया के तहत कानूनी कार्यवाही करने संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाने एवं 15 डिजिटल डोर नंबर प्लेट पर स्टीकर प्रचार विज्ञापन लगाकर नुकसान पहुंचाने पर एवं संपत्ति का विरूपण करने पर संबंधित प्रतिष्ठान पर 16000 रू. का जुर्माना करने की कार्यवाही नियमानुकुल कडाई के साथ करने के निर्देष दिये गये है।
