रायपुर। छत्तीसगढ़ में 58 फ़ीसदी आरक्षण के साथ अब नौकरियों में भर्ती का मार्ग सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया है। इस पर रोक लगाए जाने के निचली अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट कर राज्य के बेरोजगार युवाओं की बेहतरी के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।
आरक्षण के इस पूरे मामले को अपने लोगों के माध्यम से उलझाकर कांग्रेस पार्टी ने साढ़े 4 साल तक बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था।
