मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 24 वाहन चालक पर की गई कार्यवाही।
24 प्रकरण में 6,000/- रूपये समन शुल्क।*
माईनर एक्ट के तहत 12 व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही।*आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने वाला 05 आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही।
आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह, एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की, एसडीओपी बेरला तेजराम पटेल, डीएसपी राजेश कुमार झा, डीएसपी कमल नारायण शर्मा, डीएसपी श्रीमती कौशिल्या साहू के मार्गदर्शन में बेमेतरा पुलिस द्वारा अवैध शराब, गांजा, नशीली पदार्थो, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, बाउंड ओवर, गुंडा बदमाशों, फरार स्थायी वारंटियो, सामाजिक सौहार्द बिगाडने वालों, यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों तथा माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही लगातार की जा रही है जिसके तहत दिनांक 08.04.2024 को यातायात बेमेतरा 09 चालान में 09 व्यक्ति, थाना बेमेतरा 06 चालान में 06 व्यक्ति, थाना नवागढ 03 चालान में 03 व्यक्ति, चौकी देवकर 06 चालान में 06 व्यक्ति, कुल 24 वाहन चालक के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। जिसमें यातायात के नियमो का उल्लघंन करने वाले वाहन चालक के विरूद्ध 24 प्रकरण में कुल 6,000/- रूपये समन शुल्क लिया गया।
इसी क्रम में08.04.2024 को जिले के विभिन्न थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए थाना बेमेतरा 02 प्रकरण में 02 व्यक्ति, थाना नवागढ 02 प्रकरण में 02 व्यक्ति, चौकी कंडरका 02 प्रकरण में 02 व्यक्ति, चौकी मारो 01 प्रकरण में 01 व्यक्ति, चौकी खण्डसरा 02 प्रकरण में 04 व्यक्ति, चौकी संबलपुर 01 प्रकरण में 01 व्यक्ति, के खिलाफ धारा 107,116 (3),151 जा.फौ. के तहत 10 प्रकरण में 12 व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया।
इसी क्रम में 07,08.04.2024 को थाना दाढी, परपोडी एवं चौकी देवकर, मारो में आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने का कुल 05 प्रकरण में 05 आरोपियो के विरूद्ध धारा 36(च) एवं धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यावाही की गई हैं।






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