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परसा कोयला खदान का भूमि अधिग्रहण, कोयला धारक क्षेत्र अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर

Purushottam Manhare June 13, 2024

 

कांग्रेस नेता द्वारा राज्यपाल को कोयला खनन के बारे में बताए गए तथ्य असत्य हैं

राजस्थान ने कोयला धारक क्षेत्र अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण किया है, तथा अधिनियम में अधिरोपित सभी शर्तों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के नेता चरणदास महंत ने महत्वपूर्ण कोयला खनन क्षेत्र के बारे में गलत तथ्य प्रस्तुत किए हैं। यह दिलचस्प है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी पार्टी के सहयोगी अशोक गहलोत को आवश्यक कोयला आपूर्ति का आश्वासन दिया था, जो राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान सरकार के पास मनमोहन सिंह सरकार की दी हुई छत्तीसगढ़ में तीन खदानें हैं। अब, कांग्रेस के श्री महंत छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा और लोकसभा चुनावों में करारी हार के बाद टर्न लेकर लोगों और मीडिया के बीच अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं।
यह समझना महत्वपूर्ण है कि पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधान केवल लघु खनिजों पर लागू होते हैं, कोयले जैसे प्रमुख खनिजों पर नहीं। कोयले जैसे प्रमुख खनिजों के लिए, एक बहुत पुराना कानून है, कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957। इस अंतर को न केवल संवैधानिक प्रावधानों में बल्कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी मान्यता दी गई है। साल 2022 में बिलासपुर उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मामले में राजस्थान के स्वामित्व वाली खदान के खिलाफ पांच याचिकाओं का खारिज करते हुए कहा, च्च्कोयला एक प्रमुख खनिज है। 1996 के क्कश्वस््र अधिनियम के प्रावधान प्रमुख खनिजों पर लागू नहीं होते हैं, जैसा कि 1996 के क्कश्वस््र अधिनियम की धारा 4(द्म) से स्पष्ट है।ज्ज्
कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि बिलासपुर उच्च न्यायालय की पीठ ने यह भी कहा था कि, च्च्यह आगे माना गया कि संसद द्वारा बनाए गए कानून, अर्थात् सीबी अधिनियम या 1894 के अधिनियम के तहत सरकारी कंपनी द्वारा खनन के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का अधिग्रहण, 1996 के अधिनियम की धारा 4(द्ब) ऐसे अधिग्रहण पर लागू नहीं होती है। इसलिए, सीबी अधिनियम के तहत किए गए अधिग्रहण के संबंध में 1996 के पेसा अधिनियम की कोई प्रयोज्यता नहीं हो सकती है। आइए कोयला खनन के संबंधित राज्यों पर पडऩे वाले प्रभाव पर विचार करें। सरगुजा में पीईकेबी ब्लॉक की सफलता के साथ, 800 स्थानीय लोगों ने पहले ही अपनी जमीन राजस्थान सरकार को सौंप दी है और रोजगार के अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजस्थान के अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान सरकार ने पिछड़े सरगुजा जिले में लगभग 10,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। इसका लक्ष्य अपने दो अन्य ब्लॉक, परसा और केटे बासन खदानों के चालू होने के बाद इस संख्या को दोगुना करना है। राजस्थान अपने पीईकेबी ब्लॉक से उत्पादित कोयले की मदद से अपने आठ करोड़ लोगों को निर्बाध और सस्ती बिजली उपलब्ध कराता है।
गौरतलब है कि बिलासपुर उच्च न्यायालय ने 2022 में अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव द्वारा दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया, जिन्होंने हाल ही में बिलासपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में अपनी जमानत खो दी थी, जहाँ वे शीर्ष 10 में भी जगह बनाने में विफल रहे थे। राजस्थान सरकार के राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) के खिलाफ कानूनी पैंतरेबाजी राजनीतिक रंग और कुछ लोगों के व्यावसायिक हितों के लिए जानी जाती है। विशेषज्ञों का कहना है की पावर जनरेशन कंपनियों को अपनी खदान होते हुए अन्य खदानों से कोयला लेने पर कोल वाशरियों और ट्रांसपोर्टरों का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ता है। साथ ही, छत्तीसगढ़ सरकार को डर है कि अगर श्री महंत मीडिया को गुमराह करने का अपना अभियान जारी रखते हैं तो उन्हें रॉयल्टी और अन्य करों में काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सीएसआर के माध्यम से पिछड़े सरगुजा जिले के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के अलावा, राजस्थान सरकार ने पीईकेबी ब्लॉक में कोयला खनन के बाद समतल की गई मिट्टी पर करीब 12 लाख पेड़ लगाकर छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा वनीकरण अभियान चलाया है। 2024-25 में, राजस्थान सरगुजा में रिकॉर्ड 2.5 लाख पेड़ लगाएगा, ताकि समृद्ध हसदेव वन को और समृद्ध किया जा सके।

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