*किरंदुल नगर पालिका परिषद क्षेत्र के 3 वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है इन तीनों वार्ड पॉजिटिव केस अधिक होने के कारण तीनों स्थानों को बांस बल्ली के माध्यम से सील किया गया है जिन तीन स्थान है उसमें वार्ड क्रमांक 13 में बारसा कॉलोनी के मकान नंबर टाइप 2/ds/557 से 560 तक एवं गांधी नगर वार्ड क्रमांक 16 से टाइप 2/349 से 352 तक तथा गजराज कैम्प किरंदुल को काँटेन्मेंट जोन घोषित किया गया ।काँटेन्मेंट जोन के व्यक्ति को निर्धारित तिथि तक घर मे रहना होगा नोडल अधिकारी गौरीशंकर तिवारी ने बताया कि काँटेन्मेंट जोन का उलंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है अतः किसी भी व्यक्ति/संस्था के तहत शासन द्वारा जारी निर्देशो का उलंघन नही किया जा सकता और उलंघन करते पाए जाने पर पुलिस प्रशासन द्वारा कानूनी कार्रवाई की जायेगी ।होम आइसोलेशन में रह रहे व्यक्तियों की निगरानी लगातार किया जा रहा है ।
