रायपुर । अवैध रेल टिकटों का व्यापार करते आरोपी को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट दुर्ग ने किया गिरफ्तार ।
को महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, बिलासपुर के आदेशानुसार तथा मंडल सुरक्षा आयुक्त, रायपुर के मार्गदर्शन पर रे सु बल दुर्ग पोस्ट प्रभारी श्री एस.के.सिन्हा के नेतृत्व में उप निरीक्षक आर.के.पाण्डेय, उप निरीक्षक एम.एल.यादव, उप निरीक्षक एस.थानापति, सहायक उप निरीक्षक आर.जी.राय सहायक, उप निरीक्षक ए.एच.सरदार एवं प्रधान आरक्षक 9901658 एस.के.मिश्रा को लेकर मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस थाना उतई को सूचना देकर दुर्ग में स्थित ओम मोबाइल दुकान में दबिश दिये। दुकान के संचालक से नाम पता पूछने पर प्रकाश देवांगन पिता कमल नारायण देवांगन उम्र 32 वर्ष निवासी हाउस नं. 301/12 वार्ड नं. 02 सरदार बाडी रोड थाना उतई जिला दुर्ग(छ.ग.) बताया। दुकान के बाहर रेलवे आरक्षित टिकट का बोर्ड देखकर टिकट बनाने के संबंध में पूछने पर रेलवे का टिकट बनाना स्वीकार किया तथा उसके द्वारा उपयोग किये जा रहे कम्पयुटर को चेक करने पर पर्सनल आईडी के उपयोग से ई टिकट बनाना पाया गया तथा कोई एजेंट आई.डी उपयोग में नही पाया गया। उसके द्वारा दो पर्सनल आईडी क्रमश PRINCEXXXX ए PRINCEXXXXX का उपयोग करना पाया गया। उक्त पर्सनल आईडी से कुल 37 प्रति रेलवे आरक्षित ई.टिकट ( 37 पास्ट टिकट) का पिं्रट प्रति निकाला जिसके संबंध में मांग करने पर कोई अधिकार पत्र पेश नहीं कर सका। तब उक्त दुकान संचालक को रेलवे अधिनियम की धारा 143 के अपराध से अवगत कराया गया। प्रभारी के आदेश पर मौके पर उपस्थित गवाहों के समक्ष कुल 37 प्रति आरक्षित टिकट , एक नग सी.पी.यु एवं एक नग मोबाईल को जप्ती पत्र तैयार कर जप्त किया । मौके पर आरोपी दुकानदार का बयान दर्ज किया जिसमें अतिरिक्त कमीशन के लिए पर्सनल यूजर आईडी से टिकट बनाकर लोगों को देना स्वीकार किया जिसके लिए 20 रूपये तक कमीशन लेना बताया। उक्त दुकानदार को रेलवे के आरक्षित टिकटों के अवैध ब्यापार में संलिप्त पाकर रेलवे अधिनियम की धारा 143/179 के तहत् गिरफ्तार किया गया और जप्त संपत्ति सहित रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट दुर्ग लाया गया और पोस्ट में अपराध क्रमांक 2208/2022 धारा 143 रेलवे अधिनियम दिनांक 23.08.2022 दर्ज किया गया। गिरफतारी की सूचना आरोपी के परिजन को दिया गया । आरोपी का ब्यक्तिगत तलाशी लिया गया जिसमें शरीर में पहने हुए कपड़े के शिवाय कुछ नहीं मिला। इस दौरान आरोपी के साथ किसी प्रकार का दुब्र्यवहार नहीं किया गया।
आरोपी की ओर से सक्षम जमानतदार पेश किये जाने पर आरोपी को प्रभारी के आदेश पर जमानत मुचलका पर छोड़ा गया है। तथा नियत तिथी को माननीय विशेष रेलवे न्यायालय रायपुर (छ.ग.) के समक्ष उपस्थित होने का हिदायत दिया गया है।









